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ऑनलाइन आरक्षण

 

 

आरक्षण नियम

वरिष्ठ नागरिकों के लिए - महत्वपूर्ण :-  
01 सितंबर, 2001 से वरिष्ठ नागरिकों को मांग करने पर यात्री आरक्षण प्रणाली के माध्यम से रियायत दी जाएगी, वर्तमान की तरह स्वत: रियायत नहीं मिलेगी। आरक्षित टिकटों के मामले में रियायत के लिए मांग आरक्षण मांगपत्र में की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों को रियायती टिकट दिए जाने पर, यात्रा के दौरान उन्हें अपनी आयु अथवा जन्म तिथि संबंधी कोई दस्तावेज दिखाना होगा, यह दस्तावेज किसी सरकारी संस्थान/एजेंसी/स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। परिचय-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, किसी स्थानीय निकाय जैसे पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका द्वारा जारी कोई प्रमाण-पत्र अथवा अन्य कोई विश्वसनीय या मान्यताप्राप्त दस्तावेज भी प्रस्तुत किया जा सकता है। यात्रा के दौरान रेलवे कर्मचारी की मांग पर आयु का यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

सामान्य शर्तें :-
दर सूची के अंतर्गत जारी नियम एवं शर्तों के अनुसार रेल प्रशासन किसी भी सीट, शायिका, सवारी डिब्बे या माल डिब्बे को आरक्षित करता है। यदि कोई यात्री कोई शायिका अथवा सीट आरक्षित कराना चाहे तो उसे रेल आरक्षण केन्द्र/प्राधिकृत ट्रेवल एजेंसी से ही टिकट खरीदना चाहिए।
 

 

सभी गाड़ियों और सभी श्रेणियों के लिए अग्रिम आरक्षण सामान्यत: अग्रिम रूप से 60 दिन तक किया जाता है। अग्रिम आरक्षण अवधि (ARP) में गाड़ी के प्रस्थान के दिन को शामिल नहीं किया जाता।
    ऐसे मध्यवर्ती स्टेशनों, जहां गाड़ी अगले दिन पहुंचती है, उन मध्यवर्ती स्टेशनों से ऐसे आरक्षण अग्रिम रूप से 60 दिन से अधिक समय तक के लिए किए जा सकते हैं। अग्रिम आरक्षण अवधि का संबंध प्रारंभिक स्टेशन से गाड़ी की यात्रा तिथि से है। दिन के समय चलने वाली किसी इंटरसिटी गाड़ी के मामले में, अग्रिम आरक्षण अवधि कम होती है।
    कोई भी व्यक्ति एक आरक्षण मांगपत्र पर 6 यात्रियों के लिए आरक्षण करवा सकता है बशर्ते सभी 6 यात्री समान गंतव्य और समान गाड़ी में यात्रा करें।
    एक बारी में एक व्यक्ति से एक मांगपत्र स्वीकार किया जाता है। तथापि, यदि ऑनवर्ड/वापसी यात्रा का मामला हो तो एक ही यात्री से 2 या 3 फार्म स्वीकारे जा सकते हैं।
    आवश्यक यात्रा टिकट नहीं खरीदे जाने पर स्थान आरक्षित नहीं किया जाएगा। कोई स्थान प्रोविजनल आधार पर आरक्षित नहीं किया जाएगा
   जब यात्रियों के लिए शायिकाएं आरक्षित की जाती हैं तो इसका आशय रात्रि 9 बजे से प्रात: 6 बजे तक सोने के लिए स्थान आरक्षित करना है। प्रात: 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक, संबंधित यात्री, आवश्यक होने पर सवारी डिब्बे में यात्री क्षमता के अनुसार अन्य यात्रियों को स्थान देगा।
    यात्रियों से अनुरोध किया जाता है कि वे आरक्षण संबंधी किसी पूछताछ/शिकायत के लिए प्रत्येक टिकट के ऊपर बाईं ओर छपे पीएनआर नंबर का उल्लेख करें।
    पहले से खरीद गई टिकट पर कंप्यूटरीकृत सिस्टम से जारी की गई आरक्षण टिकट यात्रा के दौरान यात्रा टिकट के साथ रखी जाना चाहिए। इसी प्रकार शून्य राशि वाली यात्रा एवं आरक्षण टिकटें तब तक वैध नहीं मानी जाएंगी जब तक उनके साथ ऐसी टिकटें जारी करने के लिए वैध प्राधिकार नहीं रखा जाए, यात्रा के लिए यह प्राधिकार पत्र किसी वैध प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए।
    स्थान का आबंटन पूर्व-उल्लिखित लॉजिक अनुसार कंप्यूटर द्वारा किया जाता है।पहले आओ पहले पाओ आधार पर समान पीएनआर नंबर के अंतर्गत बुक किए गए यात्रियों को एक ही जगह स्थान देने का प्रयास किया जाता है।
    रेल प्रशासन आरक्षित स्थान उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा किंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है और किसी असुविधा, गुमशुदगी या सवारी डिब्बे सहित उस स्थान के लिए, यदि उस गाड़ी में आरक्षित सवारी डिब्बा नहीं लग पाता है, किसी अतिरिक्त व्यय के लिए कोई क्षतिपूर्ति दावा स्वीकार नहीं करेगा। किसी विशेष प्रकार के सवारी डिब्बे के लगो जाने या किसी विशेष सीट अथवा शायिका दिए जाने की भी कोई गारंटी नहीं होती है।
   टिकट पर छपा गाड़ी प्रस्थान समय यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए होता है। यात्रियों को यात्रा वाले रेलवे स्टेशन से सही समय सुनिश्चत कर लेना चाहिए। ये टिकट 60 दिन पहले प्रिंट होती हैं। टिकट जारी होने के बाद समय में किन्हीं परिवर्तनों का सूचना नहीं दी जा सकती।
    जैसा कि समय सारणी में किन्हीं परिवर्तनों की सूचना देने के लिए हर संभव प्रयत्न क्या जाता है, यदि इस आधार पर किसी यात्री की गाड़ी छूट जाए तो रेल प्रशासन किसी दावे/क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
टिकटों का हस्तांतरण/पुनर्बिक्री प्रतिबंधित है:- रेल अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत किसी वापसी यात्रा का कोई भाग और सीजन टिकट टिकट सहित यात्रा टिकट हस्तांतरणीय नहीं होता।
यदि कोई व्यक्ति, जो रेलवे कर्मचारी नहीं है या इस संबंध में प्राधिकृत एजेंट नहीं है :
क.किसी टिकट या वापसी यात्रा टिकट का कोई भाग बेचता या बेचने की कोशिश करता है, अथवा
ख. किसी टिकट, जिस पर कोई सीट या शायिका आरक्षित हो या किसी वापसी यात्रा और सीजन टिकट, के भाग करता है या भाग करने की कोशिश करता है तो उसे रेल अधिनियम के अंतर्गत दण्डित किया जाएगा।
    इसके अतिरिक्त, यदि हंस्तातरित टिकट का खरीददार या धारक ऐसे टिकट के साथ यात्रा करता है या यात्रा करने का प्रयास करता है, तो उसका खरीदा अथवा उसके पास पाया गया वह टिकट जब्त कर लिया जाएगा और उसे उचित टिकट के बिना यात्रा करता माना जाएगा। 

क्रेडिट कार्डों द्वारा भुगतान :-भारत में कंप्यूटरीकृत स्थलों के कुछ नामित काउंटरों से क्रेडिट कार्डों द्वारा भुगतान के माध्यम से आरक्षित टिकटें जारी की जाती हैं। उत्तर रेलवे पर ऐसे काउंटर आईआरसीए आरक्षण कार्यालय, नई दिल्ली, दिल्ली जं., सरोजिनी नगर, कीर्ति नगर तथा कड़कड़डुमा और रेल आरक्षण केन्द्र, लखनऊ में हैं।
     सभी मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड स्वीकार किए जाते हैं।

आरक्षण शुल्क और सुपरफास्ट गाड़ियों के लिए सप्लिमेंट्री प्रभार इस प्रकार हैं :- 
आरक्षण शुल्क और सुपरफास्ट गाड़ियों के लिए सप्लिमेंट्री प्रभार इस प्रकार हैं :- 
श्रेणी
आरक्षण शुल्क
सुपरफास्ट गाड़ियों के लिए सप्लिमेंट्री प्रभार
वाता. प्रथम श्रेणी 
Rs. 35
Rs. 50
वाता. 2 टीयर
Rs. 25
Rs. 30
प्रथम श्रेणी (मेल/एक्सप्रेस)
Rs. 25
Rs. 30
प्रथम श्रेणी (साधारण)
Rs. 25
 --
वाता. - 3 टीयर
Rs. 25
Rs. 30
वाता. कुर्सीयान
Rs. 25
Rs. 30
स्लीपर (मेल/एक्सप्रेस)
Rs. 20
Rs. 20
द्वितीय सिटिंग (मेल/एक्सप्रेस)
Rs. 15
Rs. 10
स्लीपर (साधारण)
Rs. 20
--
द्वितीय सिटिंग (साधारण)
Rs. 15
--


आरक्षण शुल्क का संशोधन:
 
 
      1. राजधानी, शताब्दी और जनशताब्दी गाड़ियों के अलावा सभी गाड़ियों में यात्रा के लिए टिकट बुकिंग स्टेशनों से अन्य स्टेशनों के लिए बुक कराई गई टिकटों पर देय संशोधित आरक्षण शुल्क का विवरण इस प्रकार है :
 
श्रेणी
वर्तमान आरक्षण शुल्क
बुकिंग स्टेशनों से अन्य स्टेशनों के लिए बुक कराई गई टिकटों पर देय संशोधित आरक्षण शुल्क
वाता. प्रथम श्रेणी
Rs. 35
Rs. 50
वाता. 2 टीयर
Rs. 25
Rs. 40
वाता. 3 टीयर
Rs. 25
Rs. 40
प्रथम
Rs. 25
Rs. 40
वाता.कुर्सीयान
Rs. 25
Rs. 40
स्लीपर
Rs. 20
Rs.30
द्वितीय सिटिंग
Rs. 15
Rs.25

2.  राजधानी, शताब्दी और जनशताब्दी गाड़ियों में भी यात्रा के लिए टिकट बुकिंग स्टेशनों से अन्य स्टेशनों के लिए बुक कराई गई टिकटों पर देय संशोधित आरक्षण शुल्क इस प्रकार है. ऐसी टिकटों के लिए अतिरिक्त आरक्षण शुल्क, जिसे अलग से यात्री किराया तालिका में मूल किरायों में शामिल किया गया है, नीचे तालिका में दिखाया गया है :
श्रेणी
कुल प्रभार्य किरायों में प्रभारित अतिरिक्त आरक्षण शुल्क
राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां
वाता. प्रथम श्रेणी
Rs. 20
वाता. प्रथम श्रेणी
Rs. 20
वाता. 3 टीयर
Rs. 20
वाता.कुर्सीयान
Rs. 20
शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां
एग्जीक्यूटिव
Rs. 20
वाता.कुर्सीयान
Rs. 20
शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां
द्वितीय
Rs. 15
वाता.कुर्सीयान
Rs. 20
  1.  फ्री वारंट पर यात्रा करने वाले सेना अधिकारी, रेलवे पास पर यात्रा करने वाले रेलवे और डाकतार विभाग के अधिकारी/कर्मचारी और परिचय-पत्र पर यात्रा करने वाले संसद सदस्यों को आरक्षण शुल्क के भुगतान से छूट है.
  2.  परिचय-पत्र पर यात्रा करने वाले संसद सदस्यों, इंडरेल पासधारक पर्यकों, ड्यूटी पास, सुविधा पास और पीटीओ पर यात्रा करने वाले यात्रियों से सप्लीमेंट्री-चार्ज नहीं लिया जाता
  3.  यदि कोई यात्री सप्लीमेंट्री-चार्ज दिए बिना सुपरफास्ट गाड़ी में यात्रा करते पाया जाता है तो उसे सप्लीमेंट्री-चार्ज के अलावा 50/- रु. का जुर्माना भी अदा करना होगा. हालांकि थ्रू टिकटधारक यात्री दूरी प्रतिबंधों के अनुसार यात्रा कर रहा है और टिकट के अनुसार किसी मध्यवर्ती स्टेशन से सुपरफास्ट गाड़ी में चढ़ता है, तो उसे केवल सप्लीमेंट्री-चार्ज अदा करना होगा.
   शायिका/सीट नंबर दर्शाना :- कन्फर्म आरक्षण वाले यात्रियों को

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